CG HOLIDAY UPDATE: Strict monitoring of teachers’ holidays…
रायपुर, 16 अक्टूबर 2025. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की छुट्टियों (Leave) पर कड़ा नियंत्रण लागू कर दिया है। शिक्षा अधिकारी (BEO), धरसींवा के निर्देशानुसार अब किसी भी शिक्षक को बिना कलेक्टर रायपुर की लिखित स्वीकृति अवकाश लेने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश राजधानी रायपुर में 7 नवंबर 2025 तक लागू रहेगा।
आदेश के अनुसार, किसी शिक्षक या कर्मचारी को विशेष कारण से अवकाश लेना हो, तो पहले कलेक्टर कार्यालय से लिखित मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। कलेक्टर की अनुमति के बिना किए गए सभी अवकाश आवेदन अमान्य माने जाएंगे और ऐसे मामलों में अनुशासनहीनता के तहत उच्च अधिकारियों को कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी जाएगी।
समय पर उपस्थिति अनिवार्य
शिक्षकों को सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक शालाओं में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। दो पाली में चलने वाले स्कूलों में निर्धारित समय सारणी का पालन किया जाएगा। नियमित देरी या अनुपस्थिति की जानकारी तुरंत नोडल प्राचार्य या संकुल समन्वयक द्वारा शिक्षा अधिकारी कार्यालय को दी जाएगी, ताकि उच्च स्तर पर कार्रवाई की जा सके।
टीएल बैठक के बाद कड़ा रुख
14 अक्टूबर को कलेक्टर रायपुर की अध्यक्षता में हुई टीएल (Time Limit) बैठक में यह पाया गया था कि कुछ सरकारी और संकुल विद्यालयों में शिक्षकों की अनुशासनहीनता और अनधिकृत अनुपस्थिति बढ़ रही है। कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद धरसींवा बीईओ ने यह आदेश जारी किया।
विद्यालयों में सख्त निगरानी
आदेश में सभी विद्यालयों में उपस्थिति रजिस्टर और ऑनलाइन एंट्री की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। उपस्थिति में किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर संबंधित शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि यह कदम स्कूलों की कार्यप्रणाली को सुचारू रखने और त्योहारी सीजन में शिक्षण व्यवस्था में व्यवधान रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।

