CG HELMET RULE: पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट हुआ मस्ट, नया सरकारी आदेश! 

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CG Helmet Rule: Helmets Now Mandatory for Pillion Riders Too—New Government Order!

CG HELMET RULE: अपर परिवहन आयुक्त ने अधीनस्थों को पत्र जारी कर प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं जिसमें हेलमेट पहनना केवल दो पहिया वाहन चालकों के लिए ही नहीं, बल्कि चालक के साथ सवारी करने वाले सहयात्री के लिए भी अनिवार्य किया है।

इसके अलावा बगैर हेलमेट के वाहन की डिलीवरी करने वाले शोरूम वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान है।

पूर्व पार्षद एवं अध्यक्ष, नहरपारा विकास समिति रमेश आहूजा अपर परिवहन आयुक्त को भेजे गए पत्र में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के स्पष्ट निर्देश के बाद भी हेलमेट लगाने का आदेश नहीं देने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच समिति गठित करने की मांग की थी।

अपर परिवहन आयुक्त डी रविशंकर द्वारा  हाइवे पर यात्रा करते समय मोटरसाइकिल सवार एवं पीछे बैठे सवार को हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है.

इसके अलावा बगैर हेलमेट के शोरूम से वाहन डिलीवरी करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई का मोटरयान अधिनियम एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम के तहत कार्रवाई का प्रावधान है।

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