CG COURT NEWS: Court Pronounces Sentence and Imposes Fine in Rape Case Involving a Minor!
CG COURT NEWS: धमतरी जिले में कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 3000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
वर्ष 2026 में पॉक्सो एक्ट के तहत यह चौथा मामला है, जिसमें अदालत ने दोषी को कठोर दंड दिया है।
मामला थाना सिहावा क्षेत्र का है जहां आरोपी बिरेंद्र मरकाम (22 वर्ष), निवासी ग्राम संबलपुर, थाना कुंदई, जिला नवरंगपुर (ओडिशा) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत न्यायालय ने दोषी ठहराया।
जांच के दौरान वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन, गवाहों के सशक्त बयान और मजबूत आधार के चलते अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध करने में सफल रहा।
धमतरी पुलिस अधीक्षक ने इस उत्कृष्ट कार्य के लिए विवेचना अधिकारी को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित करने की घोषणा की है।
धमतरी पुलिस ने महिला एवं बाल अपराधों के प्रति ‘शून्य सहनशीलता’ की नीति अपनाई है।
कोर्ट के इस फैसले से समाज में कानून के प्रति विश्वास बढ़ता है और भविष्य में ऐसे अपराधों की योजना बनाने वालों को एक कड़ा सबक मिलता है।

