![](https://khabarchalisa.com/wp-content/uploads/2023/04/WhatsApp-Image-2023-04-28-at-2.51.38-PM.jpeg)
CG BREAKING : Tuteja’s arrest stayed!
रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस अफसर अनिल टुटेजा व उनके बेटे यश टुटेजा की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। शुक्रवार को जस्टिस संजय किशन कौल व जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने यह फैसला सुनाया।
टुटेजा पिता-पुत्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उनके खिलाफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत की जा रही कार्रवाई का विरोध किया था। याचिकाकर्ताओं के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनके पक्षकारों के यहां किस आधार पर कार्रवाई की गई, यह ईडी ने नहीं बताया है। जबकि 30 तारीख को ईडी के समक्ष हाजिर हुए थे, और उनसे जानकारी चाही थी।
इसका ईडी के वकील पी राजू ने प्रतिवाद किया और कहा कि यह गंभीर स्कैम है। कोर्ट ने कहा कि आपने प्रक्रियागत त्रुटि की है, और आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि यह प्रकरण सुनवाई योग्य है। साथ ही अनिल टुटेजा, और यश टुटेजा को राहत देते हुए दोनों की गिरफ्तारी या इसी तरह की किसी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता ईडी को जांच में सहयोग देते रहेंगे। मामले पर अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में हो सकती है।