CG BREAKING : सुप्रीम कोर्ट ने कोयला लेवी घोटाले में रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी और सौम्या चौरसिया को अंतरिम जमानत दी, छत्तीसगढ़ में रहने पर रोक

CG BREAKING: Supreme Court grants interim bail to Ranu Sahu, Suryakant Tiwari and Saumya Chaurasia in coal levy scam, barred from staying in Chhattisgarh
रायपुर, 29 मई। कोयला लेवी घोटाले में गिरफ्तार और निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी और पूर्व सीएमओ सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने तीनों को अंतरिम जमानत दे दी है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत पर कड़ी शर्तें भी लगाई हैं। तीनों को छत्तीसगढ़ में रहने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि अदालत ने माना है कि वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए उन्हें छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा।
कोर्ट ने तीनों आरोपियों को जमानत देते हुए यह भी निर्देश दिया है कि वे किसी भी प्रकार से सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे।
इस मामले में अभी तक ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की जांच जारी है। कोयला घोटाले में करोड़ों रुपये के लेनदेन और अवैध कमाई के आरोप लगे थे।