Trending Nowशहर एवं राज्य

CG BREAKING : इतने दिन बंद रहेंगे शराब दुकान ..

CG BREAKING: Liquor shops will remain closed for so many days..

रायपुर। राज्य में विधानसभा आम चुनाव 2023 को निर्विघ्न एवं निष्पक्षतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से चुनाव के 48 घंटे पहले संबंधित क्षेत्रों में शराब दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। पहले चरण के लिए 5 से 7 नवंबर तक और दूसरे चरण के लिए 15 नवम्बर से 17 नवम्बर मतदान समाप्ति तक जिलों में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दौरान जिले की सभी मदिरा दुकानें बंद रखने के आदेश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए है।

विभाग ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेश मदिरा फुटकर दुकानों, रेस्टोरेण्ट, बार, क्लब आदि की समस्त दुकानों, भण्डारण, भण्डार गृह गतौरी बिलासपुर को मतदान समाप्ति के 48 घंटे के पूर्व अर्थात 5 नवंबर की शाम 5 बजे से 7 नवंबर तक और 15 नवम्बर 2023 की शाम 5 बजे से 17 नवम्बर 2023 को मतदान समाप्ति तक शुष्क अवधि/शुष्क दिवस घोषित किया है एवं समस्त मदिरा दुकानों को उक्त अवधि में पूर्णतः बंद रखे जाने का आदेश दिया है। उपरोक्त आदेश का पालन कड़ाई से किये जाने के निर्देश कलेक्टर द्वारा पुलिस विभाग एवं आबकारी विभाग को दिये गये है।

Advt_07_002_2024
Advt_07_003_2024
Advt_14june24
july_2024_advt0001
Share This: