CG BREAKING : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को मिला एक और न्यायाधीश, केंद्र ने की इनकी नियुक्ति
Chhattisgarh High Court gets one more judge, Center appointed him
रायपुर। केंद्र सरकार ने शनिवार को एड्वोकेट सचिन सिंह राजपूत को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करने की अधिसूचना जारी की। उनकी यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो साल की अवधि तक प्रभावी होगी। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार दोपहर अपने ट्विटर हैंडल के जरिए इसकी जानकारी दी।
भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि “भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए सचिन सिंह राजपूत को दो वर्ष की अवधि के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं। उनकी नियुक्ति अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी।”
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 1 सितंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में एडवोकेट सचिन सिंह राजपूत को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी। इसके बाद 11 नवंबर 2021 को हुई अपनी बैठक में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपनी पूर्व सिफारिश को दोहराया था। नई नियुक्ति के साथ, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 22 के मुकाबले 14 न्यायाधीश होंगे।
In exercise of the power conferred under the Constitution of India, the following Advocates and Judicial Officers are appointed as Additional Judges of Calcutta High Court, Chhattisgarh High Court and Kerala High Court.
I extend best wishes to all of them. pic.twitter.com/XRVAVcANpt— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) May 14, 2022