
CG BREAKING : गरियाबंद। गरियाबंद मुख्यालय या उसकी सीमाओं से लगे पंचायत क्षेत्र में पिछले 10 सालों से अवैध प्लाटिंग का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन डेढ़ माह पहले प्रशासन ने पालिका की सीमा क्षेत्रों में मौजूद मजरकट्टा, आमदी, पारागांव और केशोडार पंचायत क्षेत्र में हुई अवैध प्लाटिंग पर बड़ी कार्रवाई की है। तत्कालीन एसडीएम ऋचा ठाकुर ने ऐसी 12 अवैध कालोनियों में किए गए 217 प्लाट को अवैध प्लाटिंग की सूची में शामिल करने का आदेश जारी किया है। साथ ही इन प्लाटों से क्रेताओं का अधिकार शून्य करते हुए, उन्हें सारे करों से मुक्त करते हुए पंचायत को निहित करने का भी आदेश पारित कर दिया है।
CG BREAKING : मई 2025 में जारी इस आदेश के मुताबिक पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 61(घ)(2) के अलावा अन्य धाराओं के उल्लंघन के दोषी करार देते हुए भूमि के रिकॉर्ड, हक या हित को आदेश दिनांक से समाप्त कर दिया गया है। मामले की पुष्टि करते हुए एसडीएम प्रकाश राजपूत ने कहा कि आदेश का पालन कराया गया है। साथ ही सभी क्रेताओं को सुनवाई के लिए उपस्थित होने कहा जा रहा है। संबंधितों से अभिस्वीकृति के बाद प्रकरण नस्ती किया जाएगा।