CG Breaking: संपत्ति गाइडलाइन दरों में संशोधन को मंजूरी, 30 जनवरी 2026 से लागू होंगे नए रेट

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CG Breaking:  रायपुर। छत्तीसगढ़ में जमीन-मकान की खरीदी-बिक्री करने वालों के लिए बड़ी खबर है। राज्य की जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर स्थावर संपत्ति की गाइडलाइन दरों में पुनरीक्षण को मंजूरी दे दी गई है। यह संशोधित गाइडलाइन दरें 30 जनवरी 2026 से प्रभावशील होंगी।

 

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अध्यक्ष, केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दरों का निर्धारण नियम, 2000 के प्रावधानों के तहत केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में रायपुर और कोरबा जिला मूल्यांकन समिति द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए भेजे गए गाइडलाइन दर पुनरीक्षण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित नई गाइडलाइन दरों की प्रति संबंधित कलेक्टर एवं जिला मूल्यांकन समिति अध्यक्षों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। साथ ही NIC को निर्देश दिए गए हैं कि पंजीयन सॉफ्टवेयर प्रणाली में संशोधित दरों को समय पर अपडेट किया जाए।

अब 30 जनवरी 2026 से रजिस्ट्री इन्हीं नई गाइडलाइन दरों पर होगी, जिससे स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क पर भी सीधा असर पड़ेगा।

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