CG BREAKING: बिलासपुर। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल को कथित हेट स्पीच मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि जब आपराधिक जांच चल रही है, तब न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता और न ही आरोपी की गिरफ्तारी का आदेश दे सकता है।
गिरफ्तारी और जांच की निगरानी की मांग पर कोर्ट का स्पष्ट रुख
याचिकाकर्ता ने बघेल की तत्काल गिरफ्तारी, पुलिस जांच की निगरानी और समयबद्ध कार्रवाई की मांग की थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने कहा कि किसी जांच की मॉनिटरिंग, उसके तरीके तय करना या कोई वरिष्ठ अधिकारी जांच संभाले—ये सब “क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का माइक्रो मैनेजमेंट” होगा, जो अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
रायपुर निवासी ने दायर की थी याचिका
रायपुर के अवंती विहार निवासी अमित अग्रवाल ने स्वयं अदालत में पेश होकर आरोप लगाया था कि अमित बघेल लगातार भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और सिंधी, जैन तथा अग्रवाल समुदायों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कई FIR दर्ज होने के बावजूद राज्य सरकार कार्रवाई में ढिलाई बरत रही है।
सरकार का पक्ष
राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने कहा कि बघेल के खिलाफ दर्ज FIR पर जांच कानूनी प्रक्रिया के तहत जारी है। निष्क्रियता के आरोप निराधार हैं।
अदालत क्यों नहीं कर सकती हस्तक्षेप
दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि जब मामले में FIR दर्ज हैं और जांच प्रगति पर है, ऐसे में अदालत इस चरण में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसी आधार पर याचिका खारिज कर दी गई।
