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CG BIJLI BILL : सितंबर से बिजली बिल पर डबल झटका …

CG BIJLI BILL : Double shock on electricity bill from September…

रायपुर, 31 अगस्त 2025। प्रदेशभर के 65 लाख बिजली उपभोक्ताओं को सितंबर से बिजली बिल में बड़ा झटका लगने वाला है। एक ओर राज्य सरकार ने बिजली बिल हॉफ योजना की सीमा घटाकर 400 यूनिट से 100 यूनिट कर दी है, वहीं दूसरी ओर जुलाई की खपत पर फ्यूल पॉवर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज (FPPA Surcharge) भी जोड़ा जाएगा।

अब 100 यूनिट तक ही हॉफ स्कीम

अब तक उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक की खपत पर आधा बिल भरना पड़ता था, जिससे करीब ₹1000 की राहत मिलती थी। नई व्यवस्था में केवल 100 यूनिट तक ही हॉफ बिल स्कीम का लाभ मिलेगा। यानी, 400 यूनिट खपत करने वाले उपभोक्ता को सितंबर के बिल में कम से कम ₹1000 अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा।

फिर बढ़ा FPPA शुल्क

जुलाई में FPPA सरचार्ज माइनस (-1.44%) था, लेकिन अगस्त से यह बढ़कर 6–7% होने जा रहा है। इसका सीधा असर सितंबर के बिलों में दिखेगा। इससे पहले मई में यह शुल्क 7.32% तक पहुंच गया था।

क्या है FPPA सरचार्ज?

FPPA एक एडजस्टमेंट शुल्क है, जो बिजली उत्पादन की लागत और ईंधन खर्च को पूरा करने के लिए वसूला जाता है। अप्रैल 2023 से VCA की जगह नया FPPA फॉर्मूला लागू हुआ है, जिसके तहत हर महीने अलग दर से यह शुल्क जोड़ा जाता है।

उपभोक्ताओं में नाराजगी

प्रदेश के अधिकतर उपभोक्ता 200 से 400 यूनिट के बीच बिजली खपत करते हैं। ऐसे परिवारों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। सोशल मीडिया पर उपभोक्ताओं ने सरकार से राहत देने की मांग शुरू कर दी है। हालांकि ऊर्जा विभाग का कहना है कि उत्पादन लागत और ईंधन खर्च बढ़ने पर यह शुल्क जरूरी है।

लगातार उठ रहे सवाल

सितंबर से बिजली बिल क्यों बढ़ेगा?

हॉफ स्कीम अब 100 यूनिट तक सीमित कर दी गई है और FPPA शुल्क बढ़ा है।

किसे मिलेगा हॉफ स्कीम का फायदा?

केवल 100 यूनिट तक की खपत करने वालों को।

कितना बढ़ेगा बोझ?

400 यूनिट की खपत पर उपभोक्ता को कम से कम ₹1000 अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

 

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