
BREAKING: All 10 accused including Atiq convicted, verdict came after 17 years!
नई दिल्ली | 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस केस में अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ समेत 5 आरोपी नामजद थे. जबकि चार अज्ञात को आरोपी बनाया था. इस केस में राजू पाल के रिश्तेदार उमेश पाल मुख्य गवाह था. उमेश का 28 फरवरी 2006 अपहरण हुआ था. इसका आरोप अतीक अहमद और उसके साथियों पर लगा था. उमेश ने आरोप लगाया था कि अतीक ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी.
17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में आज प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ समेत सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है. इस मामले में कुल 11 आरोपी थे. इनमें से 1 की मौत हो गई है. कोर्ट थोड़ी देर बाद सजा सुनाएगी. इससे पहले सोमवार को अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया. उसके भाई अशरफ को बरेली से प्रयागराज लाया गया. इसके अलावा एक अन्य आरोपी फरहान को भी यहीं लाया गया था.
अतीक समेत सभी 10 आरोपी दोषी करार –
कोर्ट ने अतीक अहमद, अशरफ, दिनेश पासी, अंसार अहमद उर्फ अंसार बाबा, खान सौलत हनीफ, फरहान, इसरार, आबिद प्रधान, आशिक मल्ली और एजाज अख्तर को दोषी करार दिया है. एक आरोपी अंसार अहमद की मौत हो चुकी है. अभी अतीक अहमद, अशरफ और फरहान जेल में थे. बाकी आरोपी जमानत पर थे.