BILASPUR VIOLENCE : बिलासपुर हिंसा के बाद अब कैसे हैं हालात? 163 लागू, जुलूस-सभा पर रोक

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BILASPUR VIOLENCE : What is the situation now after the Bilaspur violence? Section 163 has been implemented, prohibiting processions and gatherings.

बिलासपुर। बिलासपुर में बीती रात सोशल मीडिया की एक विवादित पोस्ट के बाद ऐसा बवाल भड़का कि सैकड़ों लोग आमने-सामने आ गए। खपरगंज इलाके में शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते मारपीट और फिर जमकर पथराव में बदल गई।

हालात इतने बिगड़े कि उपद्रवियों ने कोतवाली थाना, आसपास की दुकानों और घरों तक में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस को भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े।

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हिंसा में तारबाहर थाना प्रभारी रवि तिवारी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। आम लोगों को भी चोटें आई हैं।

तनाव को देखते हुए मुंगेली और जांजगीर से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह देर रात तक कोतवाली में मौजूद रहे और हालात पर नजर रखी।

अब प्रशासन ने कोतवाली क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी है। जुलूस, सभा और भीड़ जुटाने पर रोक रहेगी। पुलिस सीसीटीवी और वायरल वीडियो खंगालकर पथराव और तोड़फोड़ में शामिल लोगों की पहचान कर रही है।

प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से दूर रहने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री शेयर न करने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि हिंसा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

 

 

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