CG BREAKING : कोविड मौत पर मैक्स लाइफ को ₹1 करोड़ भुगतान का आदेश

Date:

- Advertisement -
RADA Auto Expo Portal

CG BREAKING : Max Life ordered to pay ₹1 crore for Covid death

बिलासपुर। कोविड-19 से हुई मौत के मामले में बिलासपुर उपभोक्ता आयोग ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने बीमा कंपनी को 1 करोड़ रुपये की बीमा राशि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है। इसके अलावा मानसिक पीड़ा और केस खर्च के तौर पर 2 लाख रुपये अतिरिक्त भुगतान करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

यह फैसला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल, सदस्य पूर्णिमा सिंह और आलोक कुमार पाण्डेय की पीठ ने सुनवाई के बाद सुनाया।

पत्नी के नाम था प्लान, कोविड से हुई थी मौत

मामले में बिलासपुर निवासी कौशल प्रसाद कौशिक ने अपनी पत्नी शैल कौशिक के नाम पर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से प्लैटिनम वेल्थ प्लान लिया था। बीमा से पहले कंपनी द्वारा सभी जरूरी मेडिकल जांच कराई गई थी, जिसमें महिला पूरी तरह स्वस्थ पाई गई थीं।

सितंबर 2020 में शैल कौशिक कोविड-19 से संक्रमित हुईं और इलाज के दौरान 11 अक्टूबर 2020 को उनका निधन हो गया। इसके बाद पति ने बीमा क्लेम किया, लेकिन कंपनी ने यह कहकर दावा खारिज कर दिया कि मृतका को पहले से गंभीर बीमारी थी।

आयोग ने कंपनी की दलील खारिज की

उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी की दलील को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जब बीमा से पहले मेडिकल जांच में महिला स्वस्थ पाई गई थीं, तो बाद में बीमारी का हवाला देकर क्लेम खारिज करना गलत है। आयोग ने इसे सेवा में कमी मानते हुए बीमा राशि के भुगतान का आदेश दिया।

 

 

- Advertisement -
RADA Auto Expo Portal

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

#Crime Updates

More like this
Related