HIGH COURT RELIEF : Shivkumari Sahu gets bail in snakebite case
बिलासपुर। कथित सर्पदंश मुआवजा घोटाले के मामले में जेल में बंद शिवकुमारी साहू को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने मामले की परिस्थितियों, जांच में सामने आई सामग्री और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज मौत के कारण को ध्यान में रखते हुए जमानत मंजूर की।
शिवकुमारी को सरकंडा पुलिस ने 29 जुलाई 2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जमानत याचिका में उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि आर्थिक सहायता की राशि सक्षम अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच के बाद स्वीकृत की गई थी।
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हाईकोर्ट ने यह भी ध्यान में रखा कि शिवकुमारी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह काफी समय से हिरासत में हैं। कोर्ट ने कहा कि आरोपों का परीक्षण ट्रायल के दौरान होगा और मामले की सुनवाई पूरी होने में समय लग सकता है। इसी आधार पर उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया।
इस मामले में पुलिस ने कथित तौर पर मौत को सर्पदंश बताकर सरकारी सहायता लेने की जांच के दौरान डॉक्टर, अधिवक्ता और लाभार्थियों समेत कई लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं।
