ADANI RAJASTHAN CASE : Adani accused of Rs 1400 crore, judge who gave the verdict transferred the same day!
जयपुर। राजस्थान में अदाणी समूह से जुड़ा एक मामला अब सियासी और न्यायिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। अदाणी समूह की एक फर्म के खिलाफ फैसला सुनाने वाले जज का फैसले वाले दिन ही ट्रांसफर कर दिया गया।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जयपुर की कमर्शियल कोर्ट के जज दिनेश कुमार गुप्ता ने 5 जुलाई को सुनवाई के दौरान कहा था कि अदाणी समूह की अगुवाई वाली फर्म ने राजस्थान सरकार की एक कंपनी से परिवहन शुल्क के नाम पर 1,400 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की और ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश की।
इस मामले में कोर्ट ने अदाणी समूह की फर्म पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और राजस्थान सरकार को दोनों पक्षों के बीच हुए सौदों की CAG से जांच कराने के निर्देश दिए।
लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि जिस दिन फैसला आया, उसी दिन राज्य की बीजेपी सरकार ने जज को पद से हटा दिया। इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने जज गुप्ता का ब्यावर जिले में ट्रांसफर कर दिया।
बताया जा रहा है कि कमर्शियल कोर्ट के जजों की नियुक्ति राज्य सरकार हाईकोर्ट की सहमति से करती है। रिपोर्ट के अनुसार, करीब दो हफ्ते बाद 18 जुलाई को हाईकोर्ट ने जज के फैसले पर रोक लगा दी।
अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई जनवरी के आखिरी हफ्ते में होनी है।

