चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुर्क के लिए हाइकोर्ट ने दी मंजूरी

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बिलासपुर: लोगों को लाभ का झांसा देकर रुपए जमा कराने के मामले में राज्य शासन की क्रिमिनल अपील पर हाईकोर्ट ने चिटफंड व बिल्डर्स कम्पनियों की सम्पत्तियां कुर्क करने को मंजूरी दे दी है. इससे निवेशकों की डूबी रकम वापस मिलने की उम्मीद जगी है.

धनवर्षा डेवलपर्स अलाईड लि.कंपनी के संचालकों द्वारा गांव-गांव जा कर लोगों को लोक लुभावन स्कीम के तहत सैकड़ों लोगों से रकम जमा करवाया गया. अप्रैल 2016 में कंपनी के कर्ताधर्ता निवेशकों से धोखाधड़ी कर ऑफिस बंद कर भाग गए. फिर प्रार्थी सुनील जैन व अन्य के द्वारा मोहननगर थाना दुर्ग में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई.

आरोपियों की भूमियों को कुर्क किये जाने के आदेश को निरस्त किये जाने के आदेश के खिलाफ राज्य शासन द्वारा हाईकोर्ट में अपील की गई. हाईकोर्ट द्वारा जिला सत्र न्यायाधीश दुर्ग के द्वारा उपरोक्त वर्णित कंपनी की कुर्की पर रोक के आदेश पर हाईकोर्ट ने आगामी आदेश तक के लिए रोक लगा दी है.

इसी तरह आस्था डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स ( दुर्ग ) मामले में भी हाईकोर्ट ने कम्पनी के सम्पत्तियों के कुर्क के रोक पर हाईकोर्ट आगामी आदेश तक के लिए रोक लगा दी है.

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