
नई दिल्ली। एक अक्टूबर से कई तरह के बदलाव हो रहे हैं. नियम में हो रहे बदलाव का आपका सीधा असर आप पर पड़ने वाला है. 1 अक्टूबर से बैंक से जु़ड़े कई अहम नियम और रोजमर्रा से जुड़े काम में बदलाव हो रहा है.इन बदलावों का असर सीधा आम लोगों पर पड़ेगा. आपके लिए यह जानना जरूरी है कि 1 अक्टूबर से किस तरह के नियमों में बदलाव हो रहे हैं ताकि आप इन नियमों से अपडेट रह सकें और आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो. अगले महीने से मुख्य रूप से बैंक के नियमों में बड़े बदलाव हो रहे हैं उनमें मुख्य रूप से चेक बुक, ऑटो डेबिट भुगतान, एलपीजी सिलेंडर के दाम और पेंशन से जुड़े नियम हैं. इन बदलावों को आइये विस्तार से समझते हैं.
अक्टूबर से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) , यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआईI) और इलाहाबाद बैंक के पुराने चेकबुक अब काम नहीं करेंगे. आपको ध्यान रखना होगा कि इन बैंकों का विलय दूसरे बैंकों में किया जा चुका है, जिसके बाद खाताधारकों के खाता नंबर, चेक बुक, आईएफएससी व एमआईसीआर कोड बदल गये हैं. ऐसे में अब इन बैकों का चेकबुक काम नहीं करेगा. अबतक यह चेकबुक चलते रहे लेकिन 1 अक्टूबर से कानून बदल गया है. अब खाताधारकों को नया चेकबुक लेना होगा.
बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेश के नियम में बड़ा बदलाव किया गया है. नये नियम के मुताबिक एसेट अंडर मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड हाउस में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों पर लागू होगा. 1 अक्टूबर 2021 सेएमएससी कंपनियों के जूनियर कर्मचारियों को अपनी सैलरी का 10 फीसदी हिस्सा म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में निवेश करना होगा. 1 अक्टूबर 2023 तक फेजवाइज यह सैलरी का 20 फीसदी होगा.
निष्क्रिय हो जाएगा डीमैट अकाउंट: SEBI ने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट रखने वाले लोगों को 30 सितंबर 2021 से पहले KYC डिटेल्स अपडेट करने के लिए कहा था. तो अगर आपने अब तक अपने डीमैट अकाउंट में केवाईसी अपडेट नहीं किया है तो आपका डीमैट अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा और आप बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे. यह तब तक चालू नहीं होगा, जब तक आप केवाईसी अपडेट नहीं कर लेते.
पीएम किसान में कराना होगा रजिस्ट्रेशन
पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे अगर आप डबल उठाना चाहते हैं तो यह काम आपको फटाफट करना होगा. इसके बाद जब किस्त आएगी तो सबको 2,000 रुपये मिलेंगे, 4,000 रुपये दिए जाएंगे. अगले 3 दिन में रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि आपको 4000 रुपये मिल सकें. दरअसल, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो 30 सितंबर तक करा लें. ऐसे में उन्हें 4,000 रुपये मिलेंगे। उन्हें लगातार दो किस्तें मिलेंगी. यदि आपकी एप्लीकेशन स्वीकार कर ली जाती है तो अक्टूबर या नवंबर में आपको 2000 रुपये मिल जाएंगे. इसके बाद दिसंबर में भी 2000 रुपये की किस्त आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी.
निवेश संबंधित नियमों में होगा बदलाव
मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) अब म्यूचुअल फंड निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक नया नियम लेकर आया है. यह नियम एसेट अंडर मैनेजमेंट (AMC) यानी म्यूचुअल फंड हाउस में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों पर लागू होगा. एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनियों के जूनियर कर्मचारियों को 1 अक्टूबर 2021 से अपनी ग्रॉस सैलरी का 10 फीसदी हिस्सा उस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में निवेश करना होगा. जबकि 1 अक्टूबर 2023 तक फेजवाइज यह सैलरी का 20 फीसदी हो जाएगा. इसे सेबी ने स्किन इन द गेम नियम बताया है. निवेश में लॉक इन पीरियड भी होगा.
नॉमिनी की जानकारी देनी होगी: इसी तरह अब शेयर बाजार के डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में आपको नॉमिनी की जानकारी देना जरूरी है. अगर कोई निवेशक नॉमिनेशन नहीं देना चाहता तो उसे इसके बारे में एक डेक्लेरेशन फॉर्म भरकर देना होगा. पुराने डीमैट खाताधारकों को भी फॉर्म भरकर 31 मार्च, 2022 तक यह जानकारी देनी है. अगर आप कोई जानकारी नहीं देते तो ट्रेडिंग और डीमैट खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा.
फूड बिजनेस में सख्ती: खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए नकद रसीद या खरीद चालान पर FSSAI लाइसेंस नंबर या पंजीकरण संख्या की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है. अगर किसी कारोबारी ने FSSAI के इस नियम को फॉलो नहीं किया गया तो उसका लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है.