हाईकोर्ट ने केंद्रीय और राज्य पर्यावरण मंडल को से मांगा जवाब, कहा- अरपा नदी में रेत उत्खनन क्यों जरूरी ?

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बिलासपुर। अरपा अर्पण महाभियान समिति की जनहित याचिका पर मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने बिलासपुर शहर के घटते जल स्त्रोत पर चिंता जाहिर की. नदी में पानी दिन-ब-दिन कम होते जा रहा है. ऐसे में हर कोई चिंतिति हैं. कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है.इस दौरान कोर्ट ने अरपा नदी में रेत उत्खनन क्यों जरूरी है इसे लेकर राज्य शासन विशेषज्ञ कमेटी द्वारा चार सप्ताह में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए. साथ ही केंद्रीय और राज्य पर्यावरण मंडल को भी जवाब प्रस्तुत करने को कहा है

अरपा अर्पण महा अभियान समिति ने वकील अंकित पांडेय के जरिए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. दायर याचिका में कहा गया है कि अरपा नदी से मापदंडों के पालन किए बिना अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है. इससे नदी को नुकसान पहुंच रहा है. ईको सिस्टम चौपट होने से नदी सूख रही है.

वहीं उन्होंने कहा कि शासन को राजस्व का भी भारी नुकसान हो रहा है. अरपा में जो उत्खनन हो रहा है, उसमें धारणीय रेत खनन प्रबंधन गाइडलाइन 2016 का पालन नहीं किया जा रहा है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बिलासपुर शहर के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की. मामले की अगली सुनवाई सितंबर में होगी.

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