VOTER LIST NAME MISSING : Election Commission gives big relief!
रायपुर। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नाम गायब होने पर परेशान मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने बड़ी राहत दी है। आयोग ने साफ किया है कि जिन लोगों का नाम पहले मतदाता सूची में था, लेकिन ड्राफ्ट SIR लिस्ट में नहीं है, वे दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं।
दरअसल, कई मतदाता इस बात को लेकर असमंजस में थे कि फॉर्म-6 में पहली बार वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने का घोषणा-पत्र देना पड़ता है। ऐसे में पहले से पंजीकृत होने के बावजूद फॉर्म भरना कहीं गलत घोषणा न मान लिया जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई न हो जाए।
इस चिंता पर चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट की है। आयोग के मुताबिक, SIR के दौरान ड्राफ्ट सूची से नाम हटने के बाद फॉर्म-6 जमा करना अपने आप में गलत घोषणा नहीं है।
आयोग ने यह भी कहा कि सिर्फ फॉर्म-6 भरने के आधार पर किसी मतदाता के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती। हालांकि, शर्त यह है कि संबंधित व्यक्ति देश में किसी दूसरी जगह पहले से मतदाता के रूप में पंजीकृत न हो और उसने कोई झूठी या गैरकानूनी घोषणा न की हो।
यानी ड्राफ्ट SIR सूची में नाम नहीं है तो पात्र मतदाता फॉर्म-6 के जरिए अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।


