CHHATTISGARH : Action taken against industries in Raigarh, fine of lakhs
रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में औद्योगिक सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को लेकर कई कंपनियों पर कार्रवाई हुई है। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने अगस्त और सितंबर 2026 में 10 आपराधिक मामले श्रम न्यायालय में दायर किए। वहीं, अलग-अलग मामलों में 12 प्रकरणों में कुल 11.83 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई
विभाग के उप संचालक राहुल पटेल के मुताबिक, कारखानों में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन मिलने पर कारखाना अधिनियम, 1948, छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली, 1962 और निर्माण श्रमिकों से जुड़े कानूनों के तहत कार्रवाई की जाती है। इसके तहत कारखानों के अधिभोगियों, प्रबंधकों और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ न्यायालय में मामले पेश किए गए हैं।
अगस्त में चार और सितंबर में छह आपराधिक मामले दायर किए गए। इनमें NRVS स्टील, जिंदल पैंथर सीमेंट, MSP स्टील एंड पावर, मांशिवा स्टील एंड एलॉयज, जिंदल स्टील, अंजनी स्टील और सिंघल स्टील एंड पावर से जुड़े मामले शामिल हैं।
किस कंपनी पर कितना जुर्माना?
विभाग के अनुसार, नर्मदा आयरन एंड स्टील पर 3 लाख रुपये, सुनील इस्पात एंड पावर पर अलग-अलग मामलों में कुल 2 लाख रुपये और SS स्टील एंड पावर पर 1.50 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
इसके अलावा महालक्ष्मी कास्टिंग और NRVS स्टील पर 1-1 लाख रुपये, श्री रूपणाधाम स्टील पर 1 लाख रुपये तथा मांशिवा स्टील और रायगढ़ इस्पात एंड पावर पर भी जुर्माना लगाया गया। MSP स्टील के दो मामलों में 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
विभाग का कहना है कि श्रमिकों को सुरक्षित कार्यस्थल उपलब्ध कराने के लिए निरीक्षण और कार्रवाई जारी रहेगी।
