ARPA RIVER POLLUTION : बिलासपुर की अरपा नदी पर हाईकोर्ट सख्त!

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ARPA RIVER POLLUTION : High Court strict on Arpa River of Bilaspur!

बिलासपुर। बिलासपुर में अरपा नदी के प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट ने नगर निगम और शासन से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि शहर के करीब 70 नालों से निकलने वाले सीवरेज को सिर्फ 4 STP से पूरी तरह ट्रीट किया जा सकेगा या नहीं।

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शासन के मुताबिक बिलासपुर में रोज करीब 72.20 MLD सीवरेज निकलता है। अभी 4 STP की कुल क्षमता 78 MLD है, जबकि 16-16 MLD के 2 और प्लांट निर्माणाधीन हैं। इनके शुरू होने के बाद कुल क्षमता 94 MLD हो जाएगी।

लेकिन कोर्ट का सवाल सिर्फ क्षमता का नहीं है। यह भी बताना होगा कि सभी 70 नाले STP से जुड़े हैं या नहीं, और उनका पानी अरपा में जाने से पहले वास्तव में इंटरसेप्ट, डायवर्ट और ट्रीट हो रहा है या नहीं।

चीफ सेक्रेटरी की ओर से शपथ पत्र पेश किया गया है। हाईकोर्ट ने अतिरिक्त जानकारी के लिए नया एफिडेविट मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर 2026 को होगी।

 

 

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