CG HIGH COURT: हाईकोर्ट ने वेटिंग लिस्ट पर लगाई रोक!

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CG High Court: High Court stays the waiting list!

 

 

 

CG HIGH COURT: छत्तीसगढ़ में जूनियर इंजीनियर भर्ती को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट  ने वेटिंग लिस्ट पर रोक लगाई है। साथ ही स्पष्ट कर दिया है कि इस्तीफे से खाली पद नहीं भरे जाएंगे। बल्कि खाली पदों को फ्रेश वैकेंसी माना जाएगा।

बिलासपुर जूनियर इंजीनियर भर्ती पर बड़ा सुनाते हुए कहा कि नई भर्ती के लिए नया विज्ञापन जरूरी है। इसके लिए नई चयन प्रक्रिया भर्ती से होगी।

इसमें वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति की मांग खारिज कर दी गई है। आपको बता दें हाईकोर्ट ने दो याचिकाएं खारिज कर दीं थीं।

ये पूरा जस्टिस बीडी गुरु की बेंच ने सुनाया है। पुरानी सूची से नियुक्ति से हाईकोर्ट से इनकार कर दिया है।

 

दरअसल, मामला बिजली कंपनियों, स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर के पद में भर्ती के लिए आवेदन जारी किया गया था। यह आवेदन ओबीसी वर्ग के तहत 15 सितंबर 2023 को जारी किए गए थे। अक्टूबर में चयन लिस्ट जारी की गई। जिसमें भूपेश वर्मा और विकास कुमार गुप्ता को सफलता नहीं मिली। उनका नाम वेटिंग लिस्ट में था

चयन लिस्ट जारी होने के बाद कई चयनित उम्मीदवारों ने ज्वाइन करने के बाद अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। जिससे कई पद खाली हो गए। जिसके बाद भूपेश वर्मा और विकास कुमार गुप्ता ने विभाग में आवेदन दिया कि वेटिंग लिस्ट वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाए। लेकिन विभाग ने उन दोनों के आवेदन पर कोई विचार नहीं किया। जिसके बाद दोनों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई।

 

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