CHHATTISGARH : SC आयोग का आदेश रद्द! हाई कोर्ट ने बताई बड़ी सीमा

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CHHATTISGARH : SC cancels commission order! High Court outlines major limit

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अनुसूचित जाति आयोग के अधिकारों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक असिस्टेंट प्रोफेसर को SC-ST एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए FIR दर्ज करने की सिफारिश की गई थी।

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मामला कोरबा के बरपाली सरकारी कॉलेज का है। एक छात्रा ने 2019 में असिस्टेंट प्रोफेसर मृगेश कुमार यादव पर नकल के मामले को दबाने के नाम पर ब्लैकमेल और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे।

पुलिस जांच में आरोप बेबुनियाद पाए जाने के बाद छात्रा ने राज्य अनुसूचित जाति आयोग का रुख किया। मार्च 2021 में आयोग ने आरोपों को सही ठहराते हुए FIR की सिफारिश की थी।

इसके खिलाफ प्रोफेसर की ओर से हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने कहा कि कोई वैधानिक आयोग आपराधिक अपराध में दोष तय कर सजा नहीं सुना सकता। हाई कोर्ट ने आयोग की ओर से जारी निर्देश को इसी आधार पर रद्द कर दिया।

 

 

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