CG FEE HIKE : From driving license to permit, fees increased after 32 years!
रायपुर। छत्तीसगढ़ में ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और वाहनों से जुड़ी कई सेवाएं अब महंगी हो गई हैं। परिवहन विभाग ने करीब 32 साल बाद फीस में बड़ा बदलाव किया है। नई दरें राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ लागू हो गई हैं।
डुप्लीकेट लाइसेंस, लाइसेंस नवीनीकरण, ड्राइविंग बैज और मेडिकल सर्टिफिकेट समेत कई सेवाओं के लिए अब ज्यादा शुल्क देना होगा। वहीं, बस परमिट की फीस 2,500 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है।
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परमिट रिन्यू कराने में देरी पर भी अलग-अलग अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इसका असर टैक्सी, बस और मालवाहक वाहन संचालकों पर ज्यादा पड़ सकता है।
हालांकि किसानों के अपने नाम के ट्रैक्टर-ट्रॉली से जुड़े परमिट पर शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं SC-ST आवेदकों को निर्धारित फीस का 50 फीसदी ही देना होगा।
