High Court on Bhupesh Baghel: ‘Kaka’ dealt a blow by the High Court!
HIGH COURT ON BHUPESH BAGHEL: छत्तीसगढ़ के दुर्ग लोकसभा चुनाव से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से दायर आवेदन को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
इस आवेदन में भाजपा सांसद विजय बघेल की ओर से दायर चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज करने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब विजय बघेल की ओर से दायर चुनाव याचिका पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी। इसकी जानकारी अधिवक्ता सौरभ चौबे ने दी है।
2023 के विधानसभा परिणाम के बाद विजय बघेल ने भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। इस याचिका में लगाए गए आधारों पर ही अब न्यायालय में आगे सुनवाई होनी है।
वहीं, भूपेश बघेल की ओर से चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही समाप्त करने के लिए सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन पेश किया गया था। इस आवेदन पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 17 सितंबर को आदेश सुनाया और आवेदन खारिज कर दिया।
