AMAN SAHU CASE : एनकाउंटर में मौत के 1.5 साल बाद गैंगस्टर अमन बरी

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AMAN SAHU CASE : Gangster Aman acquitted 1.5 years after his encounter death

रायपुर। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू की मौत के करीब डेढ़ साल बाद रायपुर के एक मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। गंज थाना में दर्ज डकैती की साजिश और रंगदारी के केस में थर्ड एडीजे कोर्ट ने अमन साहू समेत सभी 7 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।

18 अगस्त 2026 को आए फैसले में कोर्ट रिकॉर्ड पर ‘कॉन्टेस्टेड-एक्विटेड’ दर्ज है। अभियोजन पक्ष डकैती की साजिश, रंगदारी और हथियारों से जुड़े आरोपों को ट्रायल के दौरान साबित नहीं कर सका।

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बचाव पक्ष के वकील के मुताबिक, पुलिस की ओर से पेश की गई साजिश और हथियारों से जुड़े सबूत आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। मामले में अमन साहू के अलावा रोहित स्वर्णकार, मुकेश कुमार, देवेंद्र सिंह, राजबेर सिंह, पप्पू सिंह और सुनील कुमार उर्फ मयंक सिंह आरोपी थे।

अमन साहू की मार्च 2025 में झारखंड पुलिस के साथ मुठभेड़ में मौत हो गई थी। कोर्ट के फैसले की विस्तृत आदेश कॉपी अभी अपलोड नहीं हुई है, इसलिए बरी किए जाने के पूरे कानूनी आधार की जानकारी आदेश आने के बाद ही स्पष्ट होगी।

 

 

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