BRIJ BHUSHAN SINGH: Relief from the court in the sexual harassment case involving female wrestlers!
BRIJ BHUSHAN SINGH: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तीन अगस्त 2026 को भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह और पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को छह महिला पहलवानों की ओर से दायर यौन उत्पीड़न के मामले में बरी कर दिया है।
बरी होने के बाद पूर्व WFI अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने कहा, ”होइहि सोइ जो राम रचि राखा।
राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, ”मेरी पहली बात सही साबित हुई। मुझे सामने वाले लोगों के बारे में कुछ पता नहीं था। मेरी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि अगर आरोप सही साबित हुए तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। अदालत ने मुझे सम्मानपूर्वक बरी किया है। यह मेरे और मेरे समर्थकों के लिए खुशी की बात है। आज का दिन खुशी का दिन है।”
अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष (प्रॉसीक्यूशन) की ओर से पेश किए गए सबूत बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। बयानों में कई विरोधाभास पाए गए
