CHHATTISGARH : High Court gives big blow to Kotwars
बिलासपुर. बिलासपुर हाईकोर्ट ने कोटवारों और उनके वारिसों की सेवा भूमि पर मालिकाना हक को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस समेत तीन जजों की फुल बेंच ने साफ कहा कि 1950 के जमींदारी उन्मूलन से पहले सेवा के बदले मिली जमीन पर कोटवार या उनके उत्तराधिकारी भू-स्वामी अधिकार का दावा नहीं कर सकते।
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दरअसल, दो अलग-अलग डिवीजन बेंच के फैसलों में विरोधाभास के बाद मामला फुल बेंच को भेजा गया था। कबीरधाम के याचिकाकर्ताओं ने पुराने फैसलों का हवाला देते हुए सेवा भूमि पर मालिकाना हक की मांग की थी।
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मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की फुल बेंच ने कोटवारों के खिलाफ फैसला सुनाते हुए सेवा भूमि पर मालिकाना हक के दावे को खारिज कर दिया।
