Telegram Ban Case: Delhi High Court reprimands the government over the Telegram ban!
TELEGRAM BAN CASE: दिल्ली हाई कोर्ट ने नीट-यूजी 2026 परीक्षा के दौरान टेलीग्राम की सेवाओं पर अस्थायी रोक लगाने के निर्णय पर जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
कोर्ट ने केंद्र से सख्त लहजे में पूछा कि क्या केवल एक समूह की परीक्षा को लेकर 15 करोड़ से ज्यादा भारतीय उपयोगकर्ताओं के अधिकारों को प्रभावित करना उचित है?
कोर्ट ने टेलीग्राम से उसकी जवाबदेही पर भी कड़े सवाल पूछे है। बेंच ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 79 के तहत एक मध्यस्थ होने के नाते टेलीग्राम की अपनी जिम्मेदारी है।
कोर्ट ने पूछा कि यदि मंच पर तेजी से गलत सामग्री फैलती है, तो उसे तुरंत रोकने के लिए प्लेटफार्म के पास क्या वास्तविक तंत्र है
कोर्ट ने इस चिंता को खारिज कर दिया कि टेलीग्राम का यह दावा कि ‘पेपर लीक’ की खबरें वास्तविक नहीं हैं, पर्याप्त नहीं है क्योंकि समस्या तो ‘पेपर’ की मौजूदगी है।

