ASHARAM BAPU BAIL: Court Acquits Him in Gang Rape and Child Sexual Abuse Case!
ASHARAM BAPU BAIL: दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे आसाराम को बुधवार को राजस्थान हाई कोर्ट से आंशिक राहत मिली है।
कोर्ट ने IPC और पॉस्को क़ानून के तहत गैंगरेप और बच्चे के साथ सामूहिक यौन उत्पीड़न के आरोपों से उन्हें बरी कर दिया है ।
हालांकि, राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे आसाराम बापू को बड़ी राहत देने से इनकार करते हुए उनकी आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है।
अन्य गंभीर आरोपों में दोषसिद्धि और सजा यथावत रखी गई है, साथ ही उन्हें सरेंडर करने का भी आदेश दिया गया है।
जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की डिवीज़न बेंच ने आसाराम को आईपीसी की धारा 376(डी) और पास्को एक्ट की धारा 5(जी)/6 के आरोपों से बरी किया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर गैंगरेप की धारा में दोष सिद्ध नहीं होता, लेकिन अन्य आरोप पर्याप्त रूप से साबित होते हैं।
इस मामले में सह आरोपी शिल्पी और शरतचंद की अपीलों पर भी अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को सजा में आंशिक राहत दी गई है।
अदालत ने उनके खिलाफ कुछ धाराओं में राहत प्रदान की, जबकि अन्य मामलों में आदेश यथावत रखा गया।

