CG High Court: High Court Stays Constable Promotion Process!
CG HIGH COURT: छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में आरक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और वरीयता निर्धारण में खामियों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।
मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी तलब किया गया है।
जानकारी के अनुसार, कोरबा जिले में पदस्थ कुछ आरक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पदोन्नति प्रक्रिया को चुनौती दी थी।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि जिन जवानों की सीधी भर्ती संबंधित जिले में हुई है और जो लंबे समय से उसी जिले में सेवा दे रहे हैं, उन्हें वरीयता मिलनी चाहिए।
जबकि वर्तमान प्रक्रिया में अन्य जिलों से स्थानांतरण लेकर आए कर्मचारियों को भी समान या अधिक प्राथमिकता दिए जाने से मूल आरक्षकों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।
कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर विस्तृत परीक्षण आवश्यक है।
इसी को देखते हुए न्यायालय ने फिलहाल पदोन्नति प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया है, ताकि अंतिम निर्णय आने तक किसी प्रकार की प्रशासनिक जटिलता उत्पन्न न हो।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित विभाग को नोटिस जारी कर मामले में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
कानूनी जानकारों के अनुसार, यदि कोर्ट अंतिम सुनवाई में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला देता है तो विभाग को पूरी पदोन्नति प्रक्रिया दोबारा तैयार करनी पड़ सकती है।
इससे राज्यभर में आरक्षकों की पदोन्नति व्यवस्था पर व्यापक असर पड़ सकता है।

