CG High Court News: High Court Reprimands the Government…
CG Highcourt News : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य शासन को फटकार लगाते हुए कहा है की विभागीय प्रक्रिया का हवाला देकर लंबी देरी को उचित नहीं ठहराया जा सकता।
इस मामले में राज्य शासन ने कोरबा के विशेष न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें आरोपी संजय कुमार यादव उम्र 34 वर्ष को आरोपों से मुक्त कर दिया गया था।
प्रकरण में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 तथा SC/ST अधिनियम की धारा 3(1)(आर) व 3(1)(एस) के तहत अपराध दर्ज था
विशेष न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी को आरोपों से मुक्त कर दिया था, जिसके खिलाफ राज्य ने हाईकोर्ट में अपील दायर की।
राज्य की ओर से दायर अपील में 108 दिन की देरी हुई थी जिसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय कुमार जायसवाल ने कहा की राज्य सरकार को भी लिमिटेशन कानून का पालन करना होगा।
हाईकोर्ट ने देरी माफी आवेदन को खारिज कर दिया और इसके साथ ही मुख्य आपराधिक अपील भी स्वतः खारिज हो गई।

