SUPREME COURT : फ्रीबीज पर SC सख्त, सबकुछ मुफ्त देंगे तो लोग काम क्यों करेंगे?

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SUPREME COURT : SC strict on freebies, if everything is given for free then why will people work?

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फ्रीबीज कल्चर (मुफ्त की रेवड़ियां) पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर सरकार सुबह से शाम तक मुफ्त खाना, गैस और बिजली देती रहेगी तो लोग काम क्यों करेंगे। इससे काम करने की आदत खत्म हो सकती है। अदालत ने कहा कि सरकारों को रोजगार सृजन पर फोकस करना चाहिए।

मामले की सुनवाई तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की याचिका पर हो रही थी। याचिका में 2024 के विद्युत संशोधन नियमों के नियम 23 को चुनौती दी गई है, जिसमें उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी को मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव है।

CJI सूर्यकांत की सख्त टिप्पणी

सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि देश के अधिकांश राज्य राजस्व घाटे में हैं, फिर भी विकास को नजरअंदाज कर मुफ्त योजनाओं की घोषणाएं की जा रही हैं।

सीजेआई ने कहा

सरकार को रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए, ताकि लोग अपनी मेहनत से कमा सकें और आत्मसम्मान बनाए रखें।

चुनाव के आसपास मुफ्त योजनाओं की घोषणा क्यों की जाती है? अब समय है कि राजनीतिक दल इस पर पुनर्विचार करें।

जो लोग भुगतान करने में सक्षम हैं और जो नहीं हैं, उनके बीच अंतर किए बिना मुफ्त सुविधा देना क्या तुष्टीकरण की नीति नहीं है?

पूरा मामला

तमिलनाडु सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को हर दो महीने में लगभग 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देती है, चाहे उनकी खपत कितनी भी हो। कोर्ट ने पूछा कि बिजली दरों की घोषणा के बाद अचानक मुफ्त बिजली देने का फैसला क्यों लिया गया।

अदालत ने केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

पहले भी कर चुकी है टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी फ्रीबीज को लेकर सख्त रुख दिखा चुका है। 12 फरवरी 2025 को कोर्ट ने कहा था कि मुफ्त राशन और नकद सहायता लोगों को काम से दूर कर सकती है। 9 दिसंबर 2024 को भी अदालत ने पूछा था कि सरकार रोजगार के अवसर पैदा करने के बजाय कब तक मुफ्त राशन बांटती रहेगी।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत केंद्र सरकार ने अदालत को बताया था कि देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त या रियायती राशन दिया जा रहा है।

 

 

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