MP HIGHCOURT : 2005 Assistant Professors get benefit of OPS
जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 2005 में नियुक्त सहायक प्राध्यापकों को ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) का लाभ देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने विभाग को 90 दिन में कार्रवाई करने को कहा।
याचिकाकर्ताओं ने बताया कि भर्ती वर्ष 2003 की थी, इसलिए वे ओपीएस के हकदार हैं। पहले विभाग ने 10 जून 2022 को उनके आवेदन अमान्य कर दिए थे। हाई कोर्ट ने यह आदेश निरस्त कर दिया।
