CG BREAKING: छत्तीसगढ़ शासन ने कर्मचारियों के लिए जारी किया आदेश, अब अधिकारी और कर्मचारियों को देने होंगे निवेश की जानकारी

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CG BREAKING: रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नया फरमान जारी किया है. इसमें शेयर, प्रतिभूतियाँ, डिबेंचर्स और म्युचुअल फण्ड्स को चल संपत्ति के तौर शामिल किया गया है. इसके पहले एक जुलाई को शासन ने अधिसूचना जारी कर कर्मचारियों के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग, क्रिप्टोकरेंसी की खरीदी और फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग को प्रतिबंधित कर दिया था.

CG BREAKING: छत्तीसगढ़ शासन ने अधिसूचना जारी कर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19 में, उप-नियम (5) के खण्ड (1) में उप खण्ड (च) जोड़ा दिया है. इस संशोधन के बाद शेयर, प्रतिभूतियाँ, डिबेंचर्स व म्युचुअल फण्ड्स को सरकारी कर्मचारियों की चल संपत्ति में शामिल बताया है. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19 (2-क) (3) के अनुसार प्रत्येक शासकीय सेवक, जंगम सम्पत्ति के संबंध में उसके द्वारा या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से किए गए प्रत्येक लेन-देन की रिपोर्ट विहित प्राधिकारी को करेगा, यदि संपत्ति का मूल्य 2 माह के मूल वेतन से अधिक है.

निवेश की जानकारी देने होंगे अधिकारी और कर्मचारियों को

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