रायपुर की थोक सब्जी मंडी में चला निगम का बुलडोजर, जानिए पूरा मामला

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रायपुर. नगर निगम रायपुर जोन 8 ने अवैध रूप से निर्मित 6 व्यवसायिक दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई की. यह कार्रवाई नगर निगम आयुक्त विश्वजीत के निर्देश पर जोन कमिश्नर के मार्गदर्शन में की गई.

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, रायपुरा स्थित शास्त्री बाजार सब्ज़ी एवं फल मंडी थोक व्यापारी कल्याण सोसायटी द्वारा इन दुकानों का निर्माण किया गया था. अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए संबंधित व्यक्ति ने जोन कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे छत्तीसगढ़ नियमितीकरण प्राधिकरण समिति की बैठक में रखा गया. हालांकि, नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के संयुक्त संचालक ने 19 जुलाई 2022 की अधिसूचित तिथि के बाद निर्माण होने के कारण इस आवेदन को निरस्त कर दिया था. इसके बाद, नगर निगम जोन 8 ने निर्माणकर्ताओं को 1, 2 और 3 क्रमांक की नोटिस जारी की. सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद अंतिम सूचना दी गई, जिसके पश्चात शुक्रवार को अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया.

 

शहर के क्षेत्रों में भी हुई कार्रवाई
इसके अलावा, नगर निगम जोन 8 के नगर निवेश विभाग ने अन्य स्थानों पर भी कार्रवाई की. कोटा रोड पर सी एंड डी वेस्ट (निर्माण और ध्वस्त सामग्री) फैलाने पर ₹1000 का जुर्माना लगाया गया, वहीं रायपुरा में इसी कारण ₹2000 का जुर्माना वसूला गया.

यहां भी चला बुलडोजर
जोन क्रमांक 5 के तहत कुशालपुर पहाड़ी तालाब के पास अवैध रूप से निर्मित भवन को तोड़ने की कार्रवाई की गई. साथ ही कुशालपुर चौक रिंग रोड से भाठागांव जाने वाले मार्ग पर भी अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाई गई. इस दौरान 16 अवैध शेड, 12 पाटा और चबूतरे तोड़े गए, साथ ही 4 ठेले-गुमटियों को भी हटाया गया. अवैध निर्माण हटाने के साथ ही सड़क बाधा और गंदगी फैलाने के आरोप में 14 व्यापारियों पर जुर्माना लगाया गया. इस दौरान कुल 28,500 रुपये की राशि वसूल की गई.

 

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