CG BREAKING: Controversy over the appointment of Vice Chancellor in Kushabhau Thakre Journalism University, Dr. Rakesh Gupta wrote a letter to the Governor.
रायपुर। छत्तीसगढ़ के कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्ति को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। डॉ. राकेश गुप्ता ने कुलपति चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए राज्यपाल को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले का हवाला दिया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि कुलपति की नियुक्ति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के विनियम 2018 का पालन अनिवार्य है।
UGC के नियमों की अनदेखी का आरोप
डॉ. गुप्ता ने अपने पत्र में राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि कुलपति चयन के लिए जारी विज्ञापन UGC के नियमों का उल्लंघन करता है। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन अपने स्तर पर नियमों की अवहेलना कर रहा है।
उन्होंने अपने पत्र में Gambhirdan K Gadhvi बनाम गुजरात राज्य (Writ Petition Civil No. 1525 of 2019) के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि यदि राज्य अधिनियम में अलग प्रावधान भी हों, तब भी UGC के नियम बाध्यकारी होंगे।
कुलपति चयन का विज्ञापन रद्द करने की मांग
डॉ. गुप्ता ने राज्यपाल को लिखे पत्र में मांग की है कि –
कुलपति चयन का मौजूदा विज्ञापन रद्द किया जाए।
UGC विनियम 2018 के अनुसार नया संशोधित विज्ञापन जारी किया जाए।
नियमों का उल्लंघन कर की जा रही प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए, ताकि भविष्य में कोई कानूनी विवाद न खड़ा हो।
क्या है अगला कदम?
राज्यपाल इस मामले में क्या रुख अपनाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। अगर यह मामला आगे बढ़ा, तो विश्वविद्यालय प्रशासन को अपनी नियुक्ति प्रक्रिया पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। विवाद के चलते अब कुलपति की नियुक्ति में देरी की संभावना भी बढ़ गई है।

