
CG BREAKING: High Court gives clean chit on Civil Judge Main Exam Pattern
बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने सिविल जज (प्रवेश स्तर) परीक्षा 2023 के पैटर्न और परिणामों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा संचालन का पैटर्न परीक्षा निकाय का विशेषाधिकार है, जिसे अधिसूचित करने की आवश्यकता नहीं।
याचिकाकर्ताओं ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन न होने और नए पैटर्न की अस्पष्टता का आरोप लगाया था। कोर्ट ने निर्देशों के पालन में अभ्यर्थियों की असफलता को जिम्मेदार ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी। CGPSC ने इस परीक्षा के जरिए 49 पदों पर भर्ती का आयोजन किया था।