BREAKING : बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी को मुंबई कोर्ट ने नहीं, हरियाणा की अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा ! जानिए पूरा मामला

BREAKING: Haryana court, not Mumbai court, sentenced life imprisonment to the accused in Baba Siddiqui murder case! Know the whole matter
कैथल। मई 2019 में हुई एक गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी हत्याकांड के मामले में कैथल की जिला अदालत ने 6 दोषियों को उम्रभर की सजा सुनाई है। इनमें से एक आरोपी बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का भी आरोपी गुरमेल है। इस मामले में दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है।
31 मई 2019 को ग्यारह रुद्री मंदिर के पास नरड़ सुनील नामक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई कि सुनील अपनी गाड़ी से जा रहा था, जब दो मोटरसाइकिलों पर सवार पांच अज्ञात युवक ने उसे गाड़ी से खींचकर सड़क पर गिरा दिया। इसके बाद इन युवकों ने डंडों, तेजधार हथियारों और बर्फ तोड़ने वाले सुए से सुनील पर ताबड़तोड़ हमला किया। सुनील के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर कई वार किए गए, जिसके बाद उसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया।
आरोपियों की गिरफ्तारी और सजा
पुलिस ने मामले की गहन जांच की और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस हत्याकांड के आरोपी थे गुरमेल, विक्की उर्फ सुल्तान, अशोक कुमार उर्फ शोकी, अंकित, संदीप और राजकुमार। ये सभी आरोपी नरड़, फर्समाजरा और आसपास के इलाकों के रहने वाले थे। अदालत में कुल 29 गवाहों की गवाही ली गई और सबूतों के आधार पर दोषियों को सजा सुनाई गई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदिता कौशिक ने सभी दोषियों को उम्रभर की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया। आरोपियों पर 60,500 रुपये से लेकर 70,500 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया, और जुर्माना न अदा करने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया गया है।
गुरमेल का पिछला रिकॉर्ड
इस हत्याकांड में शामिल गुरमेल का नाम पहले भी बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में सामने आया था। उसकी भूमिका इस हत्याकांड में भी संदिग्ध पाई गई।
यह मामला पुलिस और न्यायालय के प्रयासों के कारण सफलतापूर्वक सुलझा लिया गया, और दोषियों को सजा दिलाई गई।