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CG NEWS : लेक्चरर को BEO बनाने के आदेश पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, आदेश रद्द करने के निर्देश

CG NEWS: High Court’s strict comment on the order to make lecturer BEO, instructions to cancel the order

रायगढ़। बरमकेला में लेक्चरर को बीईओ (खंड शिक्षा अधिकारी) बनाने के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग के आदेश को रद्द करते हुए निर्देश दिया कि बीईओ का प्रभार अब एबीईओ (सहायक खंड शिक्षा अधिकारी) को सौंपा जाए।

दरअसल, 2022 में बरमकेला के लेक्चरर नरेंद्र जांगड़े को बीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। इस पर विभिन्न आरोप लगने के बाद कलेक्टर ने नरेश चौहान (दूसरे लेक्चरर) को बीईओ बना दिया। हालांकि, कुछ समय बाद फिर से जांगड़े को बीईओ के पद पर बहाल कर दिया गया। इस नियुक्ति विवाद को लेकर याचिका दायर की गई थी।

जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने सुनवाई के दौरान नाराजगी जताते हुए कहा कि यह नियुक्ति प्रक्रिया नियमों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि न तो नरेश चौहान और न ही नरेंद्र जांगड़े बीईओ रहेंगे। कोर्ट के इस आदेश से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।

कोर्ट के इस कदम को प्रशासनिक पारदर्शिता और नियमों के पालन की दिशा में एक अहम संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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