Delhi Excise Policy Case: दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में बीआरएस नेता के. कविता की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति अनियमितताओं के मामले में बीआरएस नेता के. कविता को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें के. कविता जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपये का जमानत बांड भरने, गवाहों से छेड़छाड़ न करने और गवाहों को प्रभावित न करने का निर्देश दिया।
के. कविता को इन शर्तों पर मिली जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए के कविता को जमानत दे दी है। हालांकि अदालत ने उन्हें कुछ शर्तों पर जमानत दी है जिसका उन्हें पालन करना होगा। वह शर्तें निम्न हैं-
अदालत ने उन्हें सबूतों से छेड़छाड़ न करने को कहा है।
इसके साथ ही अदालत ने उन्हें गवाहों को भी प्रभावित न करने को कहा है।