नान प्रकरण, ईडी का तर्क झूठा, सिब्बल ने कहा-नहीं मिले सीएम किसी जज से

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर । राज्य सरकार ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के इस दावे का जोरदार खंडन किया कि मुख्यमंत्री ने नागरिक अपूर्ति निगम घोटाले (एनएएन घोटाला) के सिलसिले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश से मुलाकात की थी। राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ईडी का तर्क झूठा था।
सिब्बल ने कहा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश ने राज्य के मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं की।
मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) यूयू ललित और जस्टिस अजय रस्तोगी और एस रवींद्र भट की पीठ ने हालांकि कहा कि इस मामले में सुनवाई सीजेआई ललित के सेवानिवृत्त होने से पहले खत्म नहीं हो सकती है। इसलिए, बेंच अगले सीजेआई से निर्देश प्राप्त करने के बाद नवंबर के तीसरे सप्ताह में सूचीबद्ध करेगी।
याचिका में छत्तीसगढ़ से मुकदमे को स्थानांतरित करने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि सरकार का एक वरिष्ठ अधिकारी आरोपी के खिलाफ विधेय अपराध को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है।
ईडी ने अपने जवाबी हलफनामे में आरोप लगाया था कि आरोपी व्यक्ति संवैधानिक पदाधिकारियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संपर्क में थे जो आरोपियों की मदद कर रहे थे।