D.El.Ed TEACHER RECRUITMENT CG : Recruitment of D.El.Ed assistant teachers in Chhattisgarh will be completed before April 1, High Court expressed displeasure
बिलासपुर, 15 मार्च 2025। D.El.Ed TEACHER RECRUITMENT CG छत्तीसगढ़ में डीएलएड डिप्लोमाधारक सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 1 अप्रैल से पहले पूरी कर ली जाएगी। हाई कोर्ट के निर्देशों के बावजूद स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर न्यायालय ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई से पहले नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए।
D.El.Ed TEACHER RECRUITMENT CG हाई कोर्ट का सख्त रुख, सचिव को उपस्थित रहने का आदेश
हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस अरविंद वर्मा ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट ने राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को 1 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश भी दिया है।
D.El.Ed TEACHER RECRUITMENT CG शिक्षकों की भर्ती को लेकर चल रहा विवाद –
छत्तीसगढ़ में प्राइमरी स्कूलों में डीएलएड शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले से नियुक्त बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को बर्खास्त करने का आदेश दिया था।
इसके बाद हाई कोर्ट ने डीएलएड डिप्लोमाधारक शिक्षकों की नियुक्ति का निर्देश दिया था।
लेकिन इसके बावजूद राज्य शासन स्तर पर देरी होने के कारण प्रकाश साहू सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर दी।
D.El.Ed TEACHER RECRUITMENT CG, 1 अप्रैल से पहले पूरी होगी नियुक्ति प्रक्रिया –
हाई कोर्ट ने सरकार को 1 अप्रैल से पहले सभी डीएलएड शिक्षकों की नियुक्ति करने का अंतिम मौका दिया है।
कोर्ट ने कहा कि यदि राज्य सरकार समय पर आदेश का पालन नहीं करती है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
राज्य सरकार ने अदालत को जानकारी दी कि प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 900 पद रिक्त हैं।
कोर्ट ने शासन से रिक्त पदों की पूरी जानकारी के साथ रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
D.El.Ed TEACHER RECRUITMENT CG नियुक्ति में देरी पर कोर्ट ने जताई नाराजगी –
राज्य शासन ने अदालत में तर्क दिया कि शैक्षणिक सत्र के बीच में शिक्षकों की नियुक्ति करने में प्रशासनिक दिक्कतें आ सकती हैं। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद छह माह से अधिक का समय नहीं दिया जा सकता।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी, जहां राज्य सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया की प्रगति रिपोर्ट पेश करनी होगी।
