CG BUDGET PAYMENT RULES : बिल और चेक जमा करने के बाद भी 3 दिन तक हो सकेगा भुगतान

CG BUDGET PAYMENT RULES : Payment can be made within 3 days even after submitting the bill and cheque
रायपुर, 13 मार्च 2025. CG BUDGET PAYMENT RULES चालू वित्त वर्ष में बिल और चेक बुक जमा करने के बाद भी 3 दिन तक भुगतान की सुविधा मिलेगी। इसके लिए संचालक बजट से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
वित्त विभाग के निर्देशानुसार, सभी आहरण अधिकारियों (DDO) को 24 मार्च तक अनिवार्य रूप से चेक बुक कर लेनी होगी, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में सभी भुगतान समय पर पूरे किए जा सकें।
CG BUDGET PAYMENT RULES क्या है नियम?
बिल और चेक जमा करने के बाद भी 3 दिन तक भुगतान संभव होगा।
इसके लिए संचालक बजट से अनुमति लेनी होगी।
सभी आहरण अधिकारियों को 24 मार्च तक चेक बुक करना अनिवार्य होगा।
CG BUDGET PAYMENT RULES क्यों लिया गया यह फैसला?
वित्तीय वर्ष समाप्त होने के कारण कई सरकारी विभागों में बिल और भुगतान प्रक्रियाओं में तेजी लाने की जरूरत है। इस नियम से विभागों को अतिरिक्त समय मिलेगा और भुगतान संबंधी परेशानियों को दूर किया जा सकेगा।
सरकार के इस निर्णय से अंतिम समय में वित्तीय लेन-देन से जुड़ी अड़चनों को दूर करने में मदद मिलेगी।