CG HC ORDER : हाईकोर्ट का बड़ा फैसला – अब B.Pharm धारक भी फार्मासिस्ट ग्रेड-2 भर्ती में कर सकेंगे आवेदन

CG HC ORDER : Big decision of High Court – Now B.Pharm holders can also apply for Pharmacist Grade-2 recruitment
रायपुर, 26 जुलाई 2025। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट ग्रेड-2 भर्ती को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। बिलासपुर हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच ने स्वास्थ्य विभाग के 30 जून 2025 के भर्ती विज्ञापन को आंशिक रूप से चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए बी.फार्मा और उससे उच्च डिग्री धारकों को आवेदन की अनुमति देने का आदेश दिया है।
याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा के माध्यम से कोर्ट में दलील दी कि विज्ञापन में सिर्फ D.Pharm धारकों को पात्र माना गया, जबकि बी.फार्मा और उच्च डिग्री वाले अभ्यर्थियों को, जो फार्मेसी काउंसिल में विधिवत पंजीकृत हैं, न्याय से वंचित किया गया।
कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार को तुरंत निर्देश दिए कि CG Vyapam आवेदन पोर्टल को फिर से खोलें और सभी पात्र अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर दिया जाए। साथ ही इस बदलाव की सूचना प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यापक रूप से प्रसारित करने को कहा गया है।
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन. भारत ने पक्ष रखा। इस आदेश को बी.फार्मा अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि अब उन्हें भी फार्मासिस्ट ग्रेड-2 की सरकारी नौकरी पाने का बराबर का अवसर मिलेगा।