Workers get justice, FIR registered against contractor and site in-charge after 7 months
बिलासपुर: एनटीपीसी सीपत में अगस्त 2025 में हुए दर्दनाक हादसे के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। घटना के सात महीने बाद चली लंबी जांच के बाद, लापरवाही पाए जाने पर ठेकेदार कंपनी के मालिक और साइट इंचार्ज के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है
क्या था पूरा मामला?
6 अगस्त 2025 को एनटीपीसी सीपत के स्टेज-02, यूनिट-05 में निर्माण कार्य चल रहा था। ग्राम पोड़ी निवासी श्याम कुमार साहू (26) और प्रताप सिंह कंवर (22) अन्य साथियों के साथ पहले फ्लोर पर कार्यरत थे। इसी दौरान अचानक प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जिसमें दबने से दोनों मजदूरों की मौत हो गई थी।
जांच में खुली लापरवाही की पोल
हादसे के बाद सीपत पुलिस ने मामले की बारीकी से जांच की। जांच में सामने आया कि श्रमिकों की सुरक्षा में भारी चूक हुई थी और कार्यस्थल पर मानकों का पालन नहीं किया गया था। लापरवाही स्पष्ट होने पर पुलिस ने गोरखपुर कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोपराइटर आनंद प्रकाश गिरि और साइट इंचार्ज रवि पांडे के खिलाफ धारा 106(1) बीएनएस (BNS) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
मजदूरों की सुरक्षा पर उठे सवाल
इस एफआईआर के बाद एनटीपीसी जैसे बड़े उपक्रमों में काम करने वाली ठेका कंपनियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है।

