रायपुर निलंबित IPS मुकेश गुप्ता के प्रमोशन मामले में राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। कैट द्वारा प्रमोशन के पक्ष में आदेश के विरुद्ध राज्य शासन के द्वारा अपील दायर की गई थी। बीते 4 जुलाई को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रमोशन पर स्टे दिया था।
बता दें कि राज्य शासन ने मुकेश गुप्ता के 3 साल पूर्व हुए प्रमोशन को निरस्त कर दिया था। इसके खिलाफ आईपीएस मुकेश गुप्ता ने कैट में याचिका दायर की थी। कैट ने सुनवाई के बाद मुकेश गुप्ता की पदस्थापना का आदेश दिया था, जिसे राज्य शासन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में सुनवाई संपन्न हुई। सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा, सभी पक्षों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय बिलासपुर के विद्वान न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस फैसले का इंतजार निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता सहित छत्तीसगढ़ शासन को भी है। देखना यह है कि लम्बी चली इस लड़ाई में निलंबित आईपीएस को रहत मिलती है या नहीं। वैसे बता दें कि इस फैसले का इंतजार इसलिए भी विशेष बन जाता है, क्योंकि इसी महीने मुकेश गुप्ता रिटायर्ड भी होने वाले हैं।