DEEPAK PRAKASH : How can a minister be elected without an MLA? The Supreme Court demands an answer from the Bihar government.
रायपुर। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अदालत ने पूछा है कि जब वे न विधायक हैं और न ही विधान परिषद सदस्य, तो आखिर किस संवैधानिक आधार पर मंत्री बने हुए हैं?
याचिका में दावा किया गया है कि दीपक प्रकाश दो अलग-अलग कार्यकाल मिलाकर छह महीने से ज्यादा समय तक बिना निर्वाचित हुए मंत्री रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर संवैधानिक मुद्दा मानते हुए बिहार सरकार से विस्तृत जवाब तलब किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी, जहां संविधान के अनुच्छेद 164(4) की व्याख्या पर बड़ा फैसला सामने आ सकता है।
