
SUPREME COURT : Relief from Supreme Court on old diesel-petrol vehicles …
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगे प्रतिबंध के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह फैसला दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें 2018 में लगाए गए इस प्रतिबंध पर पुनर्विचार की मांग की गई थी।
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति विनोद के. चंद्रन और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने इस मामले में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। अदालत ने अंतरिम आदेश में कहा कि इस अवधि में ऐसे वाहनों और उनके मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी।
दिल्ली सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि कई वाहन सीमित उपयोग में आते हैं और साल में मुश्किल से 2000 किलोमीटर चलते हैं, फिर भी उन्हें 10 या 15 साल बाद बेचना पड़ता है, जबकि टैक्सी जैसे वाहन लाखों किलोमीटर चलने के बावजूद अपनी एज लिमिट तक सड़कों पर रहते हैं।
गौरतलब है कि इस साल जुलाई में CAQM ने “नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल्स” पॉलिसी लागू की थी, जिसके तहत 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन देने पर रोक लगाई गई थी। हालांकि, विरोध के बाद इस आदेश को दो दिन में ही रोक दिया गया था।